December 7, 2024

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Big relief to AAP politicians: मानहानि मामले में राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव को किया बरी !

Big relief to AAP politicians: मानहानि मामले में राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव को किया बरी !

New Delhi: आप के नेताओं को मिली दिल्ली कोर्ट से बड़ी राहत, दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया और आप के पूर्व नेता योगेंद्र यादव को 2013 में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट उम्मीदवारों द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में बरी कर दिया।

मामला सुरेंद्र कुमार शर्मा द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने दावा किया था कि 2013 के विधानसभा चुनाव में AAP से उनकी उम्मीदवारी आखिरी समय में रद्द कर दी गई थी।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव (आप के पूर्व नेता) को वकील सुरेंद्र शर्मा द्वारा दायर एक आपराधिक मानहानि मामले में बरी कर दिया, जिन्होंने दावा किया था कि 2013 के विधानसभा चुनावों में आखिरी समय में AAP से उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी।

केजरीवाल और सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए।

शर्मा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 2013 में आप के एक स्वयंसेवक ने उनसे संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें पार्टी के टिकट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा, यह कहते हुए कि केजरीवाल उनकी सामाजिक सेवाओं में रुचि रखते हैं।

मानहानि की शिकायत दायर कर शर्मा ने कहा था कि 14 अक्तूबर 2013 को प्रमुख अखबारों में छपी खबरों में केजरीवाल ने उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उनके इस कृत्य से बार एसोसिएशन और समाज में उनके सम्मान को नुकसान पहुंचा था।

दरअसल, सुरेंद्र शर्मा को आम आदमी पार्टी से शाहदरा क्षेत्र से 2013 विधानसभा के चुनाव में टिकट दिया गया था लेकिन बाद में उनका टिकट काटकर किसी और को दे दिया गया था। आप ने शर्मा की आपराधिक छवि का हवाला देते हुए उनका टिकट काट दिया था। इसके बाद इन नेताओं पर शर्मा ने मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था।