नई दिल्ली: दिग्गज निवेशक और शेयर बाजार के दिग्गज राकेश झुनझुनवाला के असामयिक निधन ने पूरे देश और खासकर निवेशकों को सदमे में डाल दिया है।
राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो पर सबसे ज्यादा खुदरा निवेशकों के साथ-साथ संस्थागत निवेशकों की नजर है, क्योंकि भारतीय शेयर बाजार के ‘बिग बुल’ द्वारा किए गए कई दांवों ने उन्हें प्रभावशाली रिटर्न दिलाया है। निवेशक हमेशा उन शेयरों पर नजर रखते हैं जो वह अपने पोर्टफोलियो से जोड़ते या काटते हैं।
राकेश झुनझुनवाला की असामयिक मृत्यु की स्थिति में, मृतक के स्टॉक्स और शेयर्स के हस्तांतरण के संबंध में एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न उठता है।
जानिए किसी की मृत्यु के बाद उसके स्टॉक्स और शेयर्स का क्या होता है?
किसी व्यक्ति की असामयिक मृत्यु की स्थिति में, उसके स्टॉक्स और शेयर्स को एक नोटरी/राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करके नामांकित व्यक्ति को दिया जा सकता है।
यह फॉर्म एनएसडीएल या सीडीएसएल जैसे उपयुक्त संरक्षक के पास पंजीकृत होना चाहिए। यदि नामांकन पंजीकृत नहीं है, तो मृतक के वारिसों को निम्नलिखित में से कोई एक जमा करना होगा:
1-प्रोबेट ऑफ़ विल
2-सक्सेशन सर्टिफिकेट
3-लेटर्स ऑफ़ अड्मिनिस्ट्रेशन्स
धर्मेंद्र चचन, पार्टनर चचन और लाठ ने बताया, “नॉमिनी एक ट्रस्टी है और मालिक नहीं है। अगर कोई वसीयत है, तो शेयरों को वसीयत के अनुसार निपटाया जाएगा, अन्यथा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच वितरित किया जाएगा। ”
राकेश झुनझुनवाला का 62 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। रविवार सुबह करीब 6:45 बजे उन्हें कथित तौर पर मृत अस्पताल लाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, झुनझुनवाला का निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ।
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